President Election: राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से पहले द्रौपदी मुर्मू की बढ़ीं मुश्किलें, कांग्रेस ने उठाया ये कदम
Complaint against Draupadi Murmu: NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) के खिलाफ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.

Complaint against Draupadi Murmu: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) और अन्य के खिलाफ मंगलवार को यहां चुनाव आयोग के समक्ष 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटनिर्ंग ऑफिसर को निर्देश दें कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में बेंगलुरु के विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान लें.
कांग्रेस ने लगाया आरोप
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कैथल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी. एस. येदियुरप्पा, बीजेपी के मुख्य सचेतक सतीश रेड्डी और भाजपा के मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को 17 जुलाई को बेंगलुरु के एक फाइव स्टार होटल में बुलाया. शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र की आड़ में उन्हें आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ, मनोरंजन प्रदान किया गया.
विधायकों को रिश्वत देने की कही बात
18 जुलाई की सुबह लगभग सभी मंत्री, विधायक और अन्य भाजपा नेता बीएमटीसी की वातानुकूलित बसों में होटल से विधानसभा में वोट डालने आए. यह सब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में बताया गया है. कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेताओं की ये सभी हरकतें मुर्मू के इशारे पर विधायकों को रिश्वत देने और मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालने के अलावा और कुछ नहीं हैं.
BJP की सुविधाओं पर उठ रहे सवाल
शिकायत में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने विधायकों के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप किया है और होटल से विधानसभा तक जाने के लिए बस और अन्य वाहन उपलब्ध कराए हैं. कांग्रेस ने कहा कि होटल के बिल का भुगतान मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत धारा 181ए के प्रावधानों के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी, 171 सी, 171 ई और 171 एफ के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.
आपराधिक मामला दर्ज करने की अपील
शिकायत के अनुसार, ‘उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम आपके सम्मानित कार्यालय से एनडीए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार, विधानसभा के मुख्य सचेतक और भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए चुनावी अपराधों का संज्ञान लेने की अपील करते हैं. हम अपील करते हैं कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.’
शिकायत पर विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, राज्य कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बी. के. हरिप्रसाद ने हस्ताक्षर किए हैं.