उत्तर प्रदेश

Sanjay Nishad Warrant: सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है. साल 2015 में यूपी के सहजनवा थाना इलाके में हुई हिंसा के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी हुआ है

Warrant Against Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मंत्री संजय निषाद (Sanjay Nishad) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया है. कोर्ट ने 10 अगस्त तक संजय निषाद को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस आदेश के अनुपालन के जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस को दी गई है. सीजेएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

बता दें कि जिस मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार करने आदेश दिया गया है वो 7 साल का पहले है. जान लें कि 7 जून, 2015 को सरकारी नौकरी में निषादों को 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा थाना इलाके के कसरवल में आंदोलन चल रहा था. रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी बैठे थे. इस बीच, विवाद बढ़ा और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी.

हिंसा में 24 पुलिसकर्मी हुए थे घायल

फिर आरोप लगा कि शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी. इससे आंदोलन उग्र हुआ और आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए. आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी थी. इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे.

संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज

इसके बाद तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की पार्टी बीजेपी की सहयोगी है. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दोनों दल साथ आए थे. संजय निषाद का एक बेटा सांसद तो दूसरा विधायक है.

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