कोरोना केस बढ़ते ही बिहार में सख्ती बिना मास्क घर से निकले तो देना होगा जुर्माना
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

बिहार: बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना में सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय बिना मास्क पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। वहीं, बगैर मास्क पकड़े जाने पर दुकान सील होगी और ग्राहक पर भी जुर्माना लगेगा।
सोमवार से शहर के मुख्य चौक चौराहे, सड़क, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर जांच की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 10 टीमों का गठन किया है। शनिवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि सख्ती से अनुपालन कराएं, ताकि लापरवाही कहीं लोगों की सेहत पर भारी न पड़ जाए।
मास्क चेकिंग के लिए गठित दस में से 3 टीम बस, टेंपो आदि वाहनों पर मास्क की जांच करेगी। दो टीमें दुकानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाएंगी। यह दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी कि बगैर मास्क के ग्राहकों को प्रवेश नहीं करने दें। इसके अतिरिक्त 5 मोबाइल वाहन द्वारा सब्जी मंडी तथा भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क चेकिंग कर दंडात्मक कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। जब्त वाहनों को गांधी मैदान में रखा जाएगा तथा उसे जुर्माना के साथ इस शर्त पर छोड़ा जाएगा कि फिर वाहन चालक या मालिक बगैर मास्क के वाहन नहीं चलाएंगे।
बिना मास्क के अस्पतालों में प्रवेश पर रोक
पटना के सरकारी व निजी अस्पतालों में बिना मास्क के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, न्यू गार्डिनर रोड, एलएनजेपी हड्डी अस्पताल राजवंशीनगर में प्रवेश से महले मरीजों व उनके परिजनों को मास्क लगाना होगा। अन्यथा उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोक दिया जाएगा।
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