स्पोर्ट्स

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कप्तान धोनी को भेजा नोटिस, सामने आई ये बड़ी वजह

MS Dhoni: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के खिलाफ कुछ वित्तीय विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू कराई गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के खिलाफ कुछ वित्तीय विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू कराई गई मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी. धोनी, अब बंद हो चुकी इस रियल एस्टेट कंपनी समूह के ‘ब्रांड एम्बेसडर’ थे.

पूर्व कप्तान धोनी को लेकर बड़ा विवाद 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर ने कोर्ट को बताया था कि आम्रपाली समूह ने धोनी के ब्रांड का प्रचार करने वाले रिथी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (RSMPL) के साथ एक फर्जी समझौता किया ताकि आवास खरीददारों के पैसों की अवैध रूप से हेराफेरी की जा सके. साथ ही, 2009 से 2015 के बीच कुल 42.22 करोड़ रुपए RSMPL को अदा किए गए.

सामने आई ये बड़ी वजह

धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. अदालत ने 16 अक्टूबर 2019 को पूर्व न्यायाधीश वीणा बीरबल को क्रिकेटर और रियल एस्टेट कंपनी के बीच मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था. न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अदालत द्वारा नियुक्त ‘रिसीवर’ ने सोमवार को धोनी और रियल एस्टेट कंपनी के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही तथा इसे आगे बढ़ाने में उनके समक्ष पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया.

धोनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का किया था रुख

रिसीवर, अदालत का एक ऐसा अधिकारी होता है जो अदालत द्वारा विषय का फैसला किये जाने तक वाद से जुड़ी सामग्री को संरक्षित रखने में अदालत की मदद करता है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि आवास खरीददारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने विषयों का संज्ञान लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अदालती रिसीवर नियुक्त किया कि आवास परियोजनाएं समय के अंदर पूरी हो जाएं और अपार्टमेंट खरीदारों को आवंटित हो जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी किया 

पीठ ने कहा, ‘इन सबके मद्देनजर, रिसीवर के लिए इस तरह के वाद की रक्षा व देखभाल करना अत्यधिक मुश्किल होगा. यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मध्यस्थ के समक्ष आम्रपाली समूह का पूर्ववर्ती प्रबंधन या कोई अन्य व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता है.’ सुप्रीम कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति बीरबल से मध्यस्थता को आगे नहीं बढ़ाने को कहा.

nn24news

एन एन न्यूज़ (न्यूज़ नेटवर्क इंडिया ग्रुप) का एक हिस्सा है, जो एक डिजिटल प्लेटफार्म है और यह बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड अन्य राज्य सहित राजनीति, मनोरंजन, खेल, करंट अफेयर्स और ब्रेकिंग खबरों की हर जानकारी सबसे तेज जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button