देश की राजधानी दिल्ली में आज से येलो अलर्ट लागू, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है

राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामले को देखते हुए पाबंदियां और सख्त की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि दिल्ली में ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट के अनुसार अब राजधानी दिल्ली में पाबंदियां लागू की जाएंगी।
आइए जानते हैं दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किए जाने के बाद कौन से नियम लागू होंगे, क्या खुलेगा और इस दौरान क्या रहेगा बंद।
1. निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
2. रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक, जबकि बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक
3.सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद।
4.होटल खुले रहेंगे लेकिन होटल के अंदर बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
5.स्पा, जिम, योग संस्थान और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे, लेकिन आउटडोर योग की अनुमति होगी।
6.दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
7.खेल परिसर, स्टेडियम और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे
8.शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
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